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हरियाणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

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हरियाणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना: उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना: उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्धन और बेसहारा नागरिकों को रहने के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य राज्य के उन नागरिकों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास खुद का घर या जमीन नहीं है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार गरीब परिवारों को गांवों में 100 गज और महाग्राम में 50 गज के प्लाट उपलब्ध कराएगी। इससे गरीब और बेसहारा लोग सुरक्षित और स्थायी आवास प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभ

  • गांव में 100 गज और महाग्राम में 50 गज के प्लाट दिए जाएंगे।
  • जिन परिवारों के पास खुद का मकान नहीं है, वे इस योजना के माध्यम से अपने घर का निर्माण कर सकते हैं।
  • बीपीएल (BPL) परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस योजना का लाभ उठाकर अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं।

पात्रता मापदंड

इस योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  • आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक ने पहले कभी भी केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल पर जाएं।
  2. पोर्टल पर अपने परिवार पहचान पत्र यानि फैमिली आईडी नंबर डालकर वेरीफाई करें।
  3. आपके परिवार आईडी से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई करें।
  4. अब आपके सामने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का आवेदन फॉर्म आएगा।
  5. फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना में कितना पैसा आता है?

मुख्यमंत्री आवास योजना में मिलने वाली सब्सिडी की राशि ₹1,20,000/- (ग्रामीण क्षेत्र) और ₹1,30,000/- (शहरी क्षेत्र) है।

हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता क्या है?

आवेदकों को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, उनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए, और उनके पास या परिवार के किसी सदस्य के पास शहरी क्षेत्र में अपना खुद का मकान नहीं होना चाहिए।

हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना की स्थिति कैसे जांचें?

मुख्यमंत्री आवास योजना, हरियाणा की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप “Haryana e-Disha” के माध्यम से जांची जा सकती है।

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